NSEL केस: सेबी का बड़ा एक्शन, ब्रोकेरज हाउस CNB कमोडिटीज का रजिस्ट्रेशन रद्द
मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने ब्रोकेरज हाउस CNB कमोडिटीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने ब्रोकेरज हाउस CNB कमोडिटीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है.
(Image: Reuters)
(Image: Reuters)
मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने ब्रोकेरज हाउस CNB कमोडिटीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. रेगुलेटर ने यह कार्रवाई नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) की ओर से लॉन्च इलीगल 'पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट' में भागीदारी करने के चलते उठाया है. NSEL अब निष्क्रिय एक्सचेंज है. इसके अलावा, मार्केट ब
सेबी ने कहा है कि इस दौरान अगर कोई क्लाइंट की ओर से विद्ड्रॉ करने या अपने सिक्युरिटीज/फंड ट्रांसफर नहीं करता है, तो ब्रोकर को उनके फंड/सिक्युरिटीज को अगले 15 दिन में दूसरे क्लाइंट की सलाह पर दूसरे ब्रोकरेज में ट्रांसफर कराना होगा.
यह मामला CNB कमोडिटीज की भागीदारी से संबंधित है, जो एनएसईएल का एक सदस्य था, उसके पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रेगलुटर से मंजूरी नहीं थी. ब्रोकर की ओर से NSEL प्लेटफॉर्म पर 2012-13 और 2013-14 में कथित लेनदेन किए गए थे.
2009 में आया था कॉन्सेप्ट
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
अपने आदेश में सेबी ने कहा कि एक सही व्यक्ति के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त संकेत कि एनएसईएल पर 'पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट' के रूप में जो ऑफर किया जा रहा है, वह कमोडिटी में स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे.
सितंबर 2009 में NSEL (अब निष्क्रिय) ने ट्रेडिंग के लिए 'पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट' का कॉन्सेप्ट लेकर आया था. इसमें एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर एक ही कमोडिटी को दो अलग-अलग कीमत पर दो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरि खरीद-बिक्री की मंजूरी दी गई थी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
10:05 AM IST